छत्तीसगढ़

25 जनवरी तक नए मतदाता जुड़वा सकते हैं अपना नाम

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में आगमी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की विस्तृत पुनरीक्षित मतदाता सूची का आज प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही राज्य में विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक माह तक (25 जनवरी 2019) चलने वाले इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित कार्यक्रम के तहत मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
इसके अलावा प्रकाशित मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे युवा जो एक जनवरी 2019 की स्थिति में 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेश्नल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे www.nvsp.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसम्बर 2018 को विस्तृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 25 जनवरी 2019 तक इसमें दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 11 फरवरी 2019 के पहले किया जाएगा।
इसके बाद 18 फरवरी से पहले डॉटाबेस को अपडेट एवं पूरक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। संशोधन एवं नए नाम जोड़ने के बाद 22 फरवरी 2019 को अंतिम रूप से पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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