छत्तीसगढ़

पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक

प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले 44 सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीयन निरस्त

रायपुर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती पूनम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत नया पंजीयन के 9 एवं नवीनीकरण के 4 आवेदनों को अनुमोदिन किया गया। नया पंजीयन के लिए जानकारी नहीं देने वाले तथा प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले 44 सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीयन निरस्त किया गया। बैठक में सोनोग्राफी संस्थाओं के निरीक्षण में गति लाने के साथ-साथ अनिमितता पाए जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
बैठक में समिति में शामिल स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. जया फुलझले के सेवानिवृत्ति के कारण उनके स्थान पर अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। बैठक में आई.ई.सी. हेतु मल्टीप्लेक्सांे एवं थियेटरों में वीडियो चलाने पर भी चर्चा की गई और भ्रुण लिंग जांचने अथवा परीक्षण करने प्रतिबंध संबंधी वाला सूचना बोर्ड सोनोग्राफी सेंटरों में छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. के. आर. सोनवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. एस.के. सिन्हा, भेषज रोग विशेषज्ञ डाॅ. एम.पी. महेश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रूपा श्रीवास्तव, श्रीमती मनीषा शर्मा, श्रीमती सुधा शुक्ला सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

Related Articles

Back to top button