छत्तीसगढ़

कोल खदान में कोयला चोरी मामला, मंत्री ने कहा, केस दर्ज, आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान में शुक्रवार को एसईसीएल कोल खदान में कोयला चोरी मामला उठा। इस मामले को अकलतरा से बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि जो वाहन परिवहन के दिखाए जा रहे हैं वे ट्रैक्टर हैं। इस पर अपने जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इन पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि एसपी ने खात्मा कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की है। 10 जनवरी को न्यायालय के आदेश के बाद 12 जनवरी को अपराध दर्ज किया गया है। इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस पर सौरभ सिंह ने सवाल पूछा कि श्रवण पोद्दार को बालको प्रबंधन द्वारा डीईओ का लाइसेंस दिया गया है। सीजेएम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआरदर्ज हुई है। ट्रांसपोर्टर श्रवण पोद्दार पर एफआईआर हुई। डीईओ लेटर जारी करने वाले अधिकारी पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। सौरभ सिंह ने पूछा कि बालको क े वाईस प्रेसीडेंट कमलजीत सलूजा पर अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया जा रहा है। 90 हजार टन कोयले का डीईओ तीन खदान से होता था। 1 खदान कर्मचारी पर कार्रवाई हुई अब 2 खदानों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। मंत्री ने जवाब दिया कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सीजेएम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। बालको टीआई से जांच वापस लेकर सीएसपी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। अजय चंद्राकर ने कहा कि मामले में कब तक विवेचना पूरी कर ली जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा 14 साल तक आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा सभी पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में धर्मजीत सिंह ने पूछा कि बाल्कों कंपनी और एसईसीएल का मामला है इसकी जांच आईपीएस अफसर से कराया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि इसकी आवश्यकता होगी तो आईपीएस से भी जांच कराने में सरकार पीछे नहीं हटेगी।

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