छत्तीसगढ़

झीरम पर केन्द्र और एनआईए को हाईकोर्ट नोटिस

रायपुर। झीरम घाटी प्रकरण पर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और एनआईए को नोटिस भेजा है। एनआईए ने झीरम घाटी प्रकरण की जांच को बंद कर दिया था। याचिकाकर्ता विवेक वाजपेयी और दौलत रोहरा की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनआईए ने जांच पूरी नहीं की है और घटना के षडय़ंत्रकारियों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने पूरी जांच को लेकर सवाल खड़े किए थे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि एनआईए ने जांच पूरी नहीं की है और फाइल क्लोज कर दिया था। अब इस मामले में राज्य सरकार की एसआईटी को कानूनी तौर पर जांच का अधिकार और इसे बंद करने को लेकर याचिका लगाई गई है। इस प्रकरण पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार के साथ-साथ एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले यानी 25 मई, 2013 को कांग्रेस की एक राजनीतिक रैली पर माओवादी हमला हुआ था. इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित कुल 29 लोग मारे गए थे।
आज़ाद भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा माओवादी हमला था। और राजनेताओं की हत्या की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा था, लेकिन इस बड़े हमले के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं।

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