छत्तीसगढ़

पूर्व सीएम अजीत जोगी पर हुई एफएआईआर दर्ज, छानबीन समिति के निर्देश पर हुई रिपोर्ट

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और छजका सुप्रीमो अजित जोगी पर बिलासपुर के सिविल लाईन थाने में गुरूवार देर रात दर्ज की गई है। जोगी पर यह एफआईआर जाति छानबीन समिति के रिपोर्ट के निर्देश पर की गई है। विदित हो की उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने करीब 72 घंटे पहले यह रिपोर्ट सौंपी थी कि अजीत जोगी आदिवासी नही है। इसके ठीक बाद जोगी ने प्रेस कॉंफ़्रेंस लेकर मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाए जाने की बात कही थी। इस मामले को लेकर आज ही जोगी की ओर से हाईकोर्ट में रिट प्रस्तुत की गई है, जिसमें दो दर्जन से अधिक बिदुओं का जिक्र करते हुए रिपोर्ट को गलत बताया गया है। इस बीच सिविल लाईंस थाने में अपराध क्रमांक 559/19 दर्ज करते हुए अजित जोगी के विरुद्ध धारा दस (1) सामाजिक प्रास्थिती प्रमाणीकरण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अजित जोग के विरुद्ध यह कलेक्टर की ओर से तहसीलदार ने दर्ज कराई है। यह ग़ैरज़मानती धारा है जिसमें अधिकतम दो वर्ष की सजा और अधिकतम बीस हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

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