कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत चार्जशीट दायर, को-डांसर के यौन उत्पीड़न का आरोप
फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ मुंबई पुलिस ने यौन उत्पीड़न, स्टॉकिंग और घूरने के आरोप में एक चार्जशीट दायर की है. गणेश आचार्य पर उनकी एक को-डांसर ने साल 2020 में आरोप लगाया था. पुलिस ने इसी मामले में आरोप पत्र दाया किया है. शिकायत की जांच करने वाले ओशिवारा पुलिस ऑफिसर संदीप शिंदे ने कहा कि आरोप पत्र हाल ही में अंधेरी में संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया गया था.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, संदीप शिंदे ने बताया कि गणेश आचार्य और उनके अस्सिटेंट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-सी (घूरना), 354-डी (पीछा करना), 509 (किसी भी महिला की गरिमा का अपमान), 323 (चोट पहुंचाना), 504 ( शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (अपराध करने का सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल की को-डांसर ने कहा कि उन्हें पुलिस ने बताया था कि आरोप पत्र दायर किया गया है. गणेश आचार्य ने इस मामले पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है. गणेश पर पहले भी कई को-वर्कर्स यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं. गणेश ने उन्हें भी खारिज किया है और उन्हें झूठा और निराधार बताया है.
गणेश आचार्य ने किया को-डांसर को परेशान
जब को-डांसर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई, तो गणेश आचार्य की लीगल टीम ने फरवरी 2020 में कहा था कि उन्होंने गणेश के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है. अपनी शिकायत में, को-डांसर ने आरोप लगाया कि आचार्य ने उनके यौन संबंधों को ठुकराने के बाद उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था. गणेश पर उन्होंने भद्दे कमेंट्स करने, उन्हें पोर्न मूवी दिखाने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था.
गणेश आचार्य ने जबरन यौन संबंध बनाने के लिए कहा
महिला के मुताबिक, गणेश आचार्य ने कथित तौर पर उनसे कहा कि अगर वह सफल होना चाहती है, तो उन्हें मई 2019 में उनके साथ यौन संबंध बनाना होगा. उन्होंने मना कर दिया, और छह महीने बाद, भारतीय फिल्म और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन ने उनकी मेंबरशिप भी समाप्त कर दी. (news18.com)