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महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिपण्णी करने वाले संत कालीचरण महाराज की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कालीचरण की ओर से सीनियर एडवोकेट ने इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया है. साथ ही किताबों में लिखी हुई बातों को भी प्रस्तुत किया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दरअसल, रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अनर्गल बातें कर उन्हें गाली देने वाले संत कालीचरण पिछले तीन माह से जेल में है. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील मेहुल जेठानी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है, उधर कालीचरण महाराज द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ जबलपुर जिला न्यायालय में प्रतिवाद दायर किया गया था. सिविल जज किरण मलिक ने परिवाद की सुनवाई करते हुए ओमती थाना प्रभारी को जांच प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश जारी किए हैं.

 

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