प्राचार्य पद के प्रमोशन के लिए हाईकोट का फैसला
प्राचार्य पद पर प्रमोशन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5 वर्ष के अनुभव के नियम को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है, याचिकाकर्ताओं पर 20 हजार जुमार्ना लगाने के निर्देश दिए हैं.। 2018 में संविलियन किये गए शिक्षको ने पदोन्नति हेतु याचिका लगाई थी।
याचिकाकर्ता अनिल कुमार,अमृतलाल साहू, तोशन प्रसाद,राजेश शर्मा,हेमलता वर्मा व अन्य ने याचिका दाखिल कर प्राचार्य के पद पर प्रमोशन की मांग की थी ।
याचिकाकर्ताओ ने अपने पूर्व के अनुभव को के भी सेवाकाल में जोड़ने की मांग की थी पर स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया. जिसके बाद सभी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 20 हजार जुमार्ना लगाने के निर्देश दिए हैं