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CHHATTISGARH | रायपुर में जमीन कारोबार पर RERA का बड़ा एक्शन!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिना RERA पंजीयन के प्लॉट बेचने के मामले में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण की जांच में पंजीयन के बिना भूखंड बेचने का मामला सामने आया।

बिना रजिस्ट्रेशन बेचे जा रहे थे प्लॉट

CG-RERA के मुताबिक, उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों की जांच में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना में जमीन को अलग-अलग भूखंडों में बांटकर RERA पंजीयन के बिना बिक्री की गई। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया।

इसके बाद प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये की शास्ति लगाई।

प्लॉट खरीदने से पहले ये जरूर जांचें

RERA का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखना और खरीदारों के हितों की सुरक्षा करना है। निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं का पंजीयन जरूरी है। बिना पंजीयन ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, प्रचार या बिक्री करना नियमों के खिलाफ हो सकता है।

प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले परियोजना का RERA पंजीयन नंबर, प्रमोटर का विवरण और जरूरी दस्तावेज जरूर जांचें। इससे भविष्य में विवाद और आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है।

परियोजनाओं के पंजीयन की जानकारी CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

 

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