ब्रेकिंग न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में अब 76 फ़ीसदी आरक्षण, विधानसभा में बिल पारित
![](http://chhattisgarhtimes.in/wp-content/uploads/2022/04/91679710-breaking-news-background.webp)
02.12.22| छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक सर्व सम्मति से पारित हो गया है. अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 फ़ीसदी, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 फ़ीसदी, ओबीसी वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सितंबर में राज्य सरकार के वर्ष 2012 में जारी उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को 58 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था. अदालत ने कहा था कि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण असंवैधानिक है. इस फैसले के बाद आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया था.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का फैसला लिया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने बघेल के आग्रह पर एक और दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया.
आरक्षण विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूं बहुत अच्छा बोले, बेहतर सुझाव दिए. विपक्ष को दो महीना 10 दिन बहुत बड़ा लगा, लेकिन 2012 में आरक्षण लागू करने के बाद 6 साल इन्हें बहुत कम लगा.
भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास अपने प्रभारियों को बताने के लिए कुछ नहीं है. इसलिए आरोप लगा रहे हैं. आरक्षण मामले में कुणाल शुक्ला पर विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि आरक्षण मामले में 41 लोग कोर्ट गए थे. उनमें से एक नाम कुणाल शुक्ला का है.