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CHHATTISGARH | 11 डिप्टी कलेक्टरों को हाई कोर्ट से जॉइनिंग की मंजूरी

 

रायपुर। CGPSC 2021 भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 अभ्यर्थियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर जॉइनिंग देने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनके खिलाफ CBI अब तक कोई पुख्ता सबूत या चालान पेश नहीं कर पाई है, उन्हें 60 दिनों के अंदर नियुक्ति दी जाए।

लंबे समय से इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों को अब बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जांच के कारण उनकी जॉइनिंग रुकी हुई थी।

सरकार ने भी अब जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

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