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CHHATTISGARH | 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ में लागू होगी UPS, सरकार ने जारी किया राजपत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में एकीकृत पेंशन योजना (UPS)लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया है। नई योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) या एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल होने का विकल्प मिलेगा।

राज्य शासन ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या FX-1/3/2024-PR, दिनांक 24 जनवरी 2025 के तहत लागू UPS को अंगीकृत कर लिया है। इस योजना के तहत नियुक्त सभी शासकीय सेवकों के लेखा संधारण और पेंशन संबंधी कार्यवाही संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि के नियंत्रण में होगी।

इसके साथ ही UPS से जुड़े लेखा संधारण, विनियमन और प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही अलग से जारी किए जाएंगे।

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