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CG BREAKING | अमित जोगी दोषी! उम्रकैद का बड़ा फैसला

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला आ गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अमित जोगी को इस केस में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है।

दरअसल, 2007 में ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उसी फैसले को पलटते हुए साफ कहा कि सबूतों को नजरअंदाज किया गया था। कोर्ट के मुताबिक, यह हत्या कोई सामान्य वारदात नहीं बल्कि पूरी तरह से रची गई राजनीतिक साजिश थी।

सीबीआई जांच में सामने आया कि 2003 में एनसीपी की बड़ी रैली होने वाली थी, जिसे रोकने के लिए साजिश रची गई। आरोप है कि इसी साजिश के तहत राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट ने गवाहों की गवाही, फोन कॉल डिटेल, मीटिंग्स और कबूलनामे को जोड़ते हुए माना कि अमित जोगी इस साजिश के मुख्य किरदार थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अनुमान और गलत आकलन पर आधारित था।

अब इस फैसले के बाद अमित जोगी को जेल जाना होगा, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां सुनवाई बाकी है।

 

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