CHHATTISGARH | रिटायरमेंट के 3 महीने बाद जारी चार्जशीट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर बीआर जोशी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विभाग की तरफ से जारी चार्जशीट की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। खास बात ये है कि विभाग ने जोशी के रिटायरमेंट के करीब 3 महीने बाद उनके खिलाफ चार्जशीट जारी की थी।
याचिका में कहा गया कि जिन मामलों को लेकर कार्रवाई शुरू की गई, वे 2004-05 और 2007-08 के पुराने मामले हैं और उनकी जांच पहले ही कलेक्टर व लोकायुक्त स्तर पर हो चुकी थी। जांच के बाद फाइलें बंद भी कर दी गई थीं।
हाईकोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने दलील दी कि पेंशन नियमों के मुताबिक 4 साल से ज्यादा पुराने मामलों में रिटायर्ड कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही राज्यपाल या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी जरूरी थी, जो नहीं ली गई।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए चार्जशीट के प्रभाव और आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद होगी।



