CHHATTISGARH | 100% महिला आरक्षण पर HC सख्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और पीएससी सचिव डी. राहुल वेंकट को अवमानना नोटिस जारी किया है।
मामला सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में डिमॉन्स्ट्रेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का है। हाईकोर्ट ने 2023 में 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए पुरुष अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि करीब तीन साल बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने संशोधित भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया। उल्टा हाल ही में संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया।
इस पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और पीएससी सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद होगी।



