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CG BREAKING | महिला पार्षदों की जगह पति-पुत्रों का दखल बंद, अधिसूचना जारी

रायपुर. रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब महिला पार्षद या महापौर की जगह उनके पति, बेटे या दूसरे रिश्तेदार कामकाज में प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बन सकेंगे।

नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। नए प्रावधान के तहत महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या अन्य रिश्तेदारों को उनके परोक्ष प्रतिनिधि, समन्वयक या संयोजक के तौर पर नामित करने पर रोक लगा दी गई है।



