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CG DRIVING LICENCE | ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए नियम बदला!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए नियम बदल गया है। अब लाइसेंस की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को 10 से 15 मिनट का ट्रैफिक जागरूकता वीडियो देखना अनिवार्य होगा।

परिवहन विभाग के नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन टेस्ट या परीक्षा प्रक्रिया के दौरान यह वीडियो दिखाया जाएगा। वीडियो देखे बिना लाइसेंस की आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल, सड़क के संकेत और चिन्ह, नशे में वाहन चलाने के नुकसान और ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद अभ्यर्थी को अवेयरनेस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी मिलेगा।

जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया के मुताबिक, इस पहल का मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क हादसों में कमी लाना है।

हादसों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले

छत्तीसगढ़ में साल 2025 के दौरान सड़क हादसों में 6,967 लोगों की मौत हुई। वहीं 2026 में 31 मई तक राज्य में 6,891 सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए परिवहन विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया में यह जागरूकता वीडियो शामिल किया है।

 

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