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EC LATEST UPDATE | Form 6 से SIR वाला हिस्सा हटा!

 

रायपुर डेस्क। वोटर बनने के Form 6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। SIR पूरा हो चुके राज्यों में Form 6 से SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है।

अब ऐसे राज्यों में नया वोटर बनने या नाम दोबारा जुड़वाने के लिए Form 6 में SIR से जुड़े पुराने वोटर रिकॉर्ड की वह अतिरिक्त जानकारी नहीं भरनी होगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नाम बिना जांच के जुड़ जाएगा। सामान्य पात्रता और Form 6 की प्रक्रिया जारी रहेगी।

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब Form 6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जोड़ने को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी आपत्तियां सामने आई थीं। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस बदलाव पर सवाल उठाए थे।

फिलहाल SIR जारी रहने वाले राज्यों में यह अतिरिक्त हिस्सा दिखाई दे रहा है, जबकि SIR पूरा हो चुके राज्यों में इसे हटाया गया है।

 

 

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