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CG POLICE RECRUITMENT | 2006 पुलिस भर्ती की Seniority पर SC का बड़ा फैसला

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 2006 पुलिस भर्ती का करीब 20 साल पुराना Seniority विवाद अब फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एलसी कोसले और अन्य की SLP 30 सितंबर 2026 को खारिज कर दी, जिसके बाद 23 जुलाई 2026 का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है।

मामला 2006 में निकली सूबेदार, प्लाटून कमांडर और SI के 380 पदों की भर्ती से जुड़ा है। 2008 में पहली मेरिट सूची जारी हुई और चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के साथ ट्रेनिंग भी पूरी की।

इसके बाद मुख्य परीक्षा के पेपर-2 में 8 सवालों और उनके मॉडल आंसर में गड़बड़ी सामने आई। भर्ती बोर्ड ने इन सवालों को हटाकर दोबारा मूल्यांकन कराया और 2009 में संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद पहले की नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हुआ।

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही माना था, लेकिन तीन साल से ज्यादा सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को संशोधित मेरिट के आधार पर नई नियुक्ति मानने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें पुरानी Seniority और बकाया वेतन का लाभ नहीं दिया गया था।

बाद में विवाद Seniority List को लेकर फिर खड़ा हुआ। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें 2008 से Seniority मिलनी चाहिए, जबकि विभाग ने उन्हें 2013 के आदेश के अनुसार नई नियुक्ति मानकर सूची में नीचे रखा।

हाईकोर्ट ने 23 जुलाई 2026 को विभाग की Seniority तय करने की प्रक्रिया को 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप माना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी SLP खारिज कर दी है।

 

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