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AMIT KATARIA TRANSFER CASE | हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना, सचिव को अवमानना नोटिस

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का तय समय में पालन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला गरियाबंद के ड्राइवर दायसिंह ध्रुव के ट्रांसफर से जुड़ा है।

दायसिंह ध्रुव गरियाबंद CMHO कार्यालय में ड्राइवर थे। उनका ट्रांसफर गरियाबंद कलेक्टर ने मैनपुर कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के संबंधित न्याय दृष्टांत के आधार पर 6 महीने के भीतर मामले का निराकरण किया जाए। आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी मामले का निराकरण नहीं हुआ और ट्रांसफर आदेश भी रद्द नहीं किया गया।

इसके बाद दायसिंह ध्रुव की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद आदेश का समयसीमा में पालन नहीं हुआ।

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सचिव अमित कटारिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?

मामले में हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर 2025 के रिट आदेश और 23 जुलाई 2026 के अवमानना मामले में पारित आदेश का उल्लेख है।

 

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