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CG HIGH COURT | हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना, दो अफसरों को अवमानना नोटिस!

 

बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश का तय समय में पालन नहीं करने के मामले में आबकारी विभाग के कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

मामला आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक मुकेश कुमार शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने आबकारी उपनिरीक्षक पद की विभागीय परीक्षा दी थी, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड यानी ACR के 15 अंक कम मिलने के कारण वे सफल नहीं हो सके।

मुकेश ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बताया था कि 2017, 2018 और 2019 के ACR में उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गईं, लेकिन उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभाग को उनके मामले पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अन्य ACR के आधार पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने को कहा था।

मुकेश का आरोप है कि 90 दिन की समयसीमा निकलने के बावजूद करीब 9 महीने तक आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

अब कोर्ट ने आबकारी विभाग के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

 

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