CHHATTISGARH | स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर गिरी गाज, वजह क्या?

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में उप संचालक डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के उल्लंघन के मामले में की है।
डॉ. गहवई के खिलाफ बिना तलाक लिए दो से अधिक शादियां करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा, अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान उनके कामकाज को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें मिलने की बात कही जा रही है।
शिकायतों के बीच विभाग का फैसला
उप संचालक डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने की जानकारी सामने आई थी। बताया जा रहा है कि अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान भी उनके कामकाज को लेकर सवाल उठे थे। इन शिकायतों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया है।

विभाग के आदेश में सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में निलंबन आदेश की विस्तृत वजहों और प्रत्येक शिकायत पर विभागीय निष्कर्षों का पूरा ब्योरा नहीं है।
आरोपों पर जांच अहम
बिना तलाक लिए एक से अधिक विवाह करने के आरोप और एफआईआर का मामला भी चर्चा में है। लेकिन एफआईआर दर्ज होना आरोप साबित होने के समान नहीं है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच और संबंधित दस्तावेजों से ही स्पष्ट होगी।
फिलहाल निलंबन की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। आगे की विभागीय और कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।



