PATAN ELECTION CASE | SC में मामला नहीं रुका, अब पाटन चुनाव केस में HC में क्या होगा?

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किल फिलहाल खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी उनकी याचिका में इस चरण पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
भूपेश बघेल की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि विजय बघेल की चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के बाद दाखिल हुई थी। उनका कहना था कि चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आया था और 45 दिन की अवधि 17 जनवरी 2024 को खत्म हो गई, जबकि संबंधित हलफनामे पर 22 जनवरी की तारीख है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तारीखों की सही स्थिति और उनका कानूनी असर साक्ष्यों के आधार पर तय होना चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल कार्यवाही रोकने का आधार नहीं माना और संकेत दिया कि इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कानून के मुताबिक फैसला कर सकता है।
यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि मतदान से पहले 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि में रैली/रोड शो किया गया था। इन आरोपों का अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।



