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SUPREME COURT | UPI पर SC का बड़ा फैसला! 15 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

 

रायपुर। UPI से बड़े पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर MDR लगाने के नए नियम पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है।

नया फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना है। सामान्य P2M ट्रांजैक्शन पर MDR 0.4% तय किया गया है, जबकि ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर अधिकतम MDR ₹300 तक रहेगा।

मामले में एडवोकेट अंजन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस व्यवस्था को चुनौती दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

खास बात यह है कि P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा। छोटे कारोबारियों के लिए भी छूट का प्रावधान है।

 

 

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