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CHHATTISGARH | धर्म कानून पर HC का झटका!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अभी तक इस कानून को लागू करने की तारीख तय ही नहीं हुई है, ऐसे में इसे चुनौती देना जल्दबाजी है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि यह कानून संविधान के कई अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे ‘अभी समय से पहले’ बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

अब साफ है कि जब तक कानून पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक इस पर कानूनी लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि, इस कानून के खिलाफ और भी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर आगे सुनवाई हो सकती है।

 

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