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SHOP REGISTRATION CG | छत्तीसगढ़ में दुकानों का रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ ऑनलाइन, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

 

रायपुर, 30 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रदेशभर की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब यह रजिस्ट्रेशन केवल shramevijayate.cg.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगा।

श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, 1958 के पुराने अधिनियम को निरस्त कर राज्य में अब छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 और उसके तहत बने नियम 2021 को प्रभावशील माना गया है, जिसकी अधिसूचना 13 फरवरी 2025 से लागू है।

क्या हुआ है बदलाव?

पहले दुकानों का पंजीयन नगर निगम और नगरीय निकाय करते थे।

अब यह कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालय और विभागीय पोर्टल के जरिए किया जाएगा।

सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि 1958 अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थानों का डेटा API माध्यम से श्रम विभाग को भेजें।

उद्देश्य क्या है?

इस आदेश का मकसद डेटा एकीकरण, पारदर्शिता और सुविधा आधारित शासन को बढ़ावा देना है। विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान का पंजीयन ऑफलाइन माध्यम से किया गया है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा।

 

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