छत्तीसगढ़

मतदाता सूची पुनरीक्षण, 30 नवम्बर तक जुड़ेंगे मतदाता सूची में नाम

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, वे इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे नागरिक जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है, वे भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे। मतदाता सूची में नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, फोटो या अन्य त्रुटियों को भी इस दौरान सुधारा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा मतदाता सूची में संशोधन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है।
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों के मतदान केन्द्रों पर 15 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं। पात्र नागरिक 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन, और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। कामकाजी लोगों और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए इस दौरान दो शनिवार और दो रविवार को भी विशेष शिविर आयोजित होंगे। शनिवार 2 नवम्बर, रविवार 3 नवम्बर, शनिवार 9 नवम्बर तथा रविवार 10 नवम्बर को मतदान केन्द्रों में आयोजित विशेष शिविरों में मतदाता सूची में नाम जोडऩे और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति जमा करनी होगी। मतदाता सूची में नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म-8 भरना होगा। सूची से नाम विलोपन के लिये फार्म-7 में आवेदन करना होगा। दिव्यांग मतदाताओं से फार्म-6 के द्वारा प्राप्त जानकारी को मतदाता डॉटाबेस में नि:शक्तता की श्रेणी के साथ प्रविष्ट किया जाएगा।
मतदाता सूची में संशोधन के लिए प्राप्त दावा-आपत्तियों का 15 दिसम्बर तक निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसम्बर तक डॉटाबेस अपडेट और पूरक पृष्ठों की छपाई की जाएगी। संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक किया जाएगा।

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