छत्तीसगढ़

जेलों में बंद विचारधीन कैदी डाक मतपत्र के पात्र नही

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. बसवराजु एस. ने कहा कि विभिन्न जेलों मेंp बंद विचारधीन कैदी डाक मतपत्र हेतु पात्र नहीं है, केवल निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ही डाक मतपत्र हेतु पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त वे सभी व्यक्ति जो उस मतदान केन्द्र पर जहां वहां वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत है, अपना वोट डालने में असमर्थ हैं। यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र से जहां वे मतदाता के तौर पंजीकृत है, अन्य निर्वाचन क्षेत्र मे ड्यूटी है तो वे डाक मतपत्र के पात्र है। इन व्यक्तियों में सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक, मतदान दलों के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और ऐसे कर्मचारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय, कंट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यालयों में तैनात हैं, माइक्रो प्रेक्षक, सभी पुलिस कर्मी, होमगार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्नीनर जो मतदान में तैनात होंग कर सकेँग ।

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