रायपुर। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(क) और धारा 126(1)(ख)के अंतर्गत किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी प्रकार के मत सर्वेक्षण, मत सर्वेक्षण परिणाम प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन से संबंधी बातों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। न ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. द्वारा जिले के समस्त मीडिया हाउसेस, टेलीविजन चैनलों, छविगृह, मल्टीप्लेक्स एवं केबल टीव्ही चैनल आपरेटरों से कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपरोक्त धाराओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व व्यक्तिगत संपर्क को छोड़कर अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इस अवधि मेें केवल प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन आयोग द्वारा अनुप्रमाणन कराए जाने के पश्चात ही प्रकाशित किये जा सकते हैं।
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