छत्तीसगढ़

मुकेश गुप्ता-रजनेश सिंह की निलंबन अवधि बढ़ी

रायपुर। फोन टेपिंग और नॉन घोटाले की दिशा बदलने के प्रकरणों के कारण निलंबित किए गए डीजी मुकेश गुप्ता और एसीबी के पूर्व एसपी रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है।
ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य शासन ने 9 फरवरी को गुप्ता और रजनेश सिंह को निलंबित किया था। बाद में निलंबन की अवधि 120 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई थी। बता दें कि बहुचर्चित नान घोटाले मामले में कई प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों के नाम भी सामने आये थे। इसकी जांच का जिम्मा चूंकि मुकेश गुप्ता पर ही था। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर जांच की दिशा बदली। कई बड़े चेहरों को बचाने का काम किया। उस दौरान रजनेश सिंह ईओडब्ल्यू में एसपी के रूप में काम देख रहे थे।
ईओडब्ल्यू ने डीजी मुकेश गुप्ता एवं एस.पी. रजनेश सिंह के खिलाफ धारा 166, 166 A,(B) 167, 193, 194, 196, 201, 218, 466, 467, 471, 120B तथा भारतीय टेलिग्राफ़ एक्ट 25, 26 सहपठित धारा 5 (2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर यह आरोप है कि नान घोटाले की जांच के दौरान मिले डायरी के कुछ पन्नों के इर्द-गिर्द ही जांच केंद्रित रखी गई जबकि डायरी के कई पन्नों में प्रभावशाली लोगों के नाम लिखे गए थे, जिन्हें जांच के दायरे में नहीं लाया गया।

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