31 दिसंबर को पहली बार फाइल होगा जीएसटी ऑडिट
रायपुर। जीएसटी को लागू हुए करीब डेढ़ साल हो रहे हैं लेकिन 31 दिसंबर को इसका पहली बार ऑडिट फाइल करना है और इसके लिए सभी को तैयार होना होगा। दो करोड़ से अधिक बिक्री करने वाले व्यापारियों को चाहिए कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट से अपना ऑडिट करवा लें। विशेषज्ञों का कहना था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि ऑडिट के पहले किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी न हो।
यह जानकारी शनिवार को वृंदावन हॉल में जीएसटी पर आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने दिए। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी ऑडिट होना आवश्यक है। कास्ट अकाउंट्स के पूर्व सेंट्रल काउंसिल सदस्य संजय भार्गव ने बताया कि ऑडिट तीन तरह क होते हैं। पहले ऑडिट में जिनकी बिक्री दो करोड़ से अधिक का होता है उन्हें सीए व कास्ट अकाउंट्स से ऑडिट कराना होगा।
इसके बाद दूसरा ऑडिट कमिश्नर या उसके द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑडिट को स्पेशल आॉडिट कहा जाता है। ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत संचालित होते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के एडिशनल कमिशनर अजय मुख्य अतिथि थे। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर रतन खटनानी विशेष रूप से उपस्थित थे।