छत्तीसगढ़

राज्य में किसी भी नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर देना होगा ₹50 जुर्माना

राज्य में किसी भी नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर ₹50 जुर्माना देना पड़ेगा जबकि खुले में लघु शंका करने पर ₹20 जुर्माना नगर पालिका पंचायतों के लिए भी जुर्माना की राशि तय की गई है यही नहीं गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखने पर ₹100 जुर्माना देना पड़ेगा नगर निगम संस्था निजी एजेंसी या ठेकेदार के द्वारा कचरा जलाते फेंकने या गड़ाने पर ₹25000 जुर्माना वसूल किया जाएगा दोबारा ऐसी गलती करने पर ₹50000 जुर्माना लगाया जाएगा नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत कुछ नए कानून बनाए हैं

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