CG HIGH COURT | त्योहारी सीजन में बिना अनुमति पंडालों पर हाईकोर्ट सख्त, पुरानी गाइडलाइंस लागू रहने का आदेश

रायपुर/बिलासपुर, 22 जुलाई। त्योहारी सीजन में सड़कों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे पंडाल और स्वागत द्वार को लेकर दायर याचिका की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की युगल पीठ में हुई।
राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि नई गाइडलाइंस कई विभागों के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें समय लगेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक नई गाइडलाइंस जारी नहीं होतीं, तब तक 22 अप्रैल 2022 को गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी वर्तमान गाइडलाइंस ही लागू रहेंगी।
क्या कहती है पुरानी गाइडलाइन?
22 अप्रैल 2022 के आदेश के अनुसार किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन और घोषणा पत्र देना होता है।
याचिका क्यों दायर हुई?
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने याचिका दायर कर कहा कि 2022 से 2024 तक गणेश और दुर्गा पंडालों के लिए प्रशासन या नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई। इससे शहर की सड़कों पर अव्यवस्था, जाम और पार्किंग की समस्याएं उत्पन्न हुईं।



