सवर्ण आरक्षण: निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% कोटे के लिए विधेयक लाएगी सरकार
देश के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में भी जाति आधारित और गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक विधेयक लाएगी। इस विधेयक को बजट सत्र में पेश करने की संभावना है। इससे पहले अगले कुछ दिनों के भीतर विधेयक को तैयार करके मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट में भेज दिया जाएगा।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके जरिये निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। जबिक संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया जा चुका है। इसलिए मंत्रालय एक नया विधेयक तैयार करेगा। इस विधेयक के जरिये न सिर्फ सामान्य श्रेणी के गरीब छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के छात्रों को भी आरक्षण सुनिश्चित होगा।
अधिकारी ने बताया कि इस विधेयक को दो सप्ताह के भीतर केंद्रीय कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पारित होने के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए लागू हुए आरक्षण को निजी संस्थानों पर भी लागू करने के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ऐलान के बाद सवाल उठ रहे थे कि बिना कानून वे आरक्षण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर कैसे लागू कर सकते हैं। इसी के जवाब में मंत्रालय ने यह विधेयक लाने का फैसला किया है।