CG LICENSE RULES | बिना लाइसेंस ठेला-गुमटी अब बैन! रायपुर सहित सभी शहरों में सख्त हुए नियम …

रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति चल रहे ठेला-गुमटी और वाहन आधारित व्यापार पर अब सख्ती शुरू कर दी है। नए आदेश के तहत अब हर व्यापारी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति व्यापार करते पकड़े जाने पर न केवल सामान जब्त होगा, बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम शहरों में व्यवस्थित व्यापार और यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
अब ठेला, गुमटी और फूड वैन सबको लेना होगा लाइसेंस
नए नियमों के तहत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में व्यापार करने वालों को अनुमतिपत्र शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह नियम सिर्फ ठेले या गुमटी वालों पर ही नहीं, बल्कि वाहनों से व्यापार करने वाले फास्ट फूड वैन, फल-सब्जी विक्रेता और मोबाइल दुकानदारों पर भी लागू होगा।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को ऐसे सभी अस्थायी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ठेलों की सर्वे सूची तैयार करने के भी आदेश दिए गए हैं।
व्यवस्था सुधार और राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में कदम
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय सड़क किनारे अतिक्रमण, अव्यवस्थित ठेलों और ट्रैफिक बाधाओं को रोकने के लिए लिया गया है। साथ ही, इस व्यवस्था से राजस्व में बढ़ोतरी और व्यवस्थित व्यापारिक माहौल भी बनेगा।



