CG NEWS | हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर कसा शिकंजा

बिलासपुर, 17 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूली के मामले में सख्त रुख अपनाया। यह जनहित याचिका मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कई निजी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का उपयोग न करने वाले छात्रों से भी पूरी फीस वसूल रहे हैं।
छात्रा ने याचिका में कहा कि यह फीस वसूली अवैध है और कॉलेज छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु शामिल थे, ने प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कॉलेजों को छात्रों से वसूली की औचित्य स्पष्ट करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने यह भी कहा कि फीस संरचना पारदर्शी नहीं है और कॉलेज अपनी मनमर्जी से अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं।
सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार नियमों के पालन पर नजर रख रही है और कोर्ट के निर्देश के बाद आवश्यक कदम उठाएगी। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोर्ट सख्त रुख अपनाता है तो इससे प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस संरचना में पारदर्शिता लाने का मार्ग साफ हो सकता है।



