नेशनलाइज बैंकों से लिये अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने के आदेश जारी
रायपुर। प्रदेश सरकार ने नेशनलाइज बैंकों से लिये गए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का आदेश जारी कर दिये हैं। किसानों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है अभी तक जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक से लिए गए ऋणों को ही माफ किया गया था। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने कहा था नेशनलाइज बैंकों से लिए गए ऋणों को भी जल्द माफ किया जाएगा जिसके आज आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य वित्त विभाग ने राज्य में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों के लिए अल्पकालनी कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत जारी किया है। जारी आदेश में ऋण के संबंध में दी गई शर्तो में कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा घोषित माईक्रों फाईनेंंस संस्थान से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। खड़ी फस्ल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों हेतु प्लेज हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिए गए ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है कि जिला सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतू अनुमोदित ऋण माफी योजना 2018 तथा सार्वजनिक बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना -2019 में माफ किए गए पुराने ऋणों के लिए समस्त बैंकों को राशि प्रदाय के संबंध में समस्त बैंकों से नेगोशिएट कर वन टाईम सेटलमेंट की भांति देय राशि के निर्धारण हेतु समस्त आनुषंगिक कार्यवाही करने वित्त विभाग को अधिकृत किया जाता है। ऋण माफी के लिए आवश्यक बजट की मांग संबंधित बैंकों द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित बैंक योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनियता के लिए जिम्म्मेदार होगा। भुगतान प्राप्त होने पर संबंधित बैंक को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र किसानों को जाारी करना होगा।
इन बैंकों के कृषि ऋणी किसान होंगे लाभाविंत
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