छत्तीसगढ़
एक मेडिकल स्टोर की अनुज्ञप्ति निरस्त और 10 मेडिकल स्टोर की अनुज्ञप्ति निलंबित
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई
रायपुर। सहायक औषधि नियंत्रक रायपुर द्वारा औषधि एवं साधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत औषधि प्रतिष्ठान मेसर्स कृष्णा मेडिकल स्टोर्स, वार्ड नं. 51 संतोषी नगर बोरिया रोड रायपुर की औषधि अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह मेसर्स साहू मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स मांढर, मेसर्स दर्शन मेडिकल स्टोर्स फंडहर, मेसर्स जुगल मेडिकल एजेंसी देवपुरी, मेसर्स शीतल मेडिकल स्टोर्स भनपुरी, मेसर्स महामाया मेडिकल स्टोर्स भनपुरी, मेसर्स श्रेयांश मेडिकल स्टोर्स आरंग, मेसर्स जन औषधि केन्द्र सीएचसी धरसींवा, मेसर्स हनुमान मेडिकल हॉल आईपीडी समता कॉलोनी, मेसर्स साक्षी मेडिकल स्टोर्स गुढ़ियारी और मेसर्स ओम मेडिकोस वार्ड नं. 68 रायपुर की औषधि अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है।