छत्तीसगढ़

जिले में 6 से 10 मई के मध्य आयोजित होंगे ग्रामसभा की बैठक

रायपुर! कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने आगामी 06 मई से 10 मई के मध्य ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पत्र के परिपालन में कहा है कि आयोजित किए जाने वाली ग्रामसभाओं में हितग्राही मूलक योजनाओं पर विचार एवं चर्चा नहीं किया जाएगा एवं किसी भी योजना के हितग्राही चयन संबंधी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि बैठक हेतु जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने के लिए एक समय-सारणी तैयार कर ली जाए, ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था से विशेषकर सरपंच एवं सचिव उस ग्राम सभा की बैठक में रहेंगे।
ग्राम सभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए घरों में निर्मित जलवाहित शौचलय की प्रगति की समीक्षा, ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई राशि की आय-व्यय की मदवार समीक्षा, करों की वसूली एवं बकाया की स्थिति में अद्यतन समीक्षा तथा पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जाए। इसी तरह विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए। पेंशन योजनाओं, पोषण अभियान, कुपोषण मुक्त भारत के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चो के लिए पोषण आहार का विवरण, कुपोषण की स्थिति, टीकाकरण, अंधत्व निवारण, फाईलेरिया, डेंगू, बुखर से पीड़ितों के संबंध में चर्चा की जाए। निस्तार एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन बीमारियों के रोकथाम के संबंध में चर्चा। लघु वन उपज के संग्रहण, व्यापार एवं उससे प्राप्त राजस्व की जानकारी। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। श्रद्धांजली योजना अंतर्गत लाभान्वित परिवार को दी गई सहायता अनुदान राशि का वाचन, अविवादित नामांतरण हेतु प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निराकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध मंें चर्चा तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में चर्चा की जाए, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन तथा प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए। जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय-वस्तु को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते है। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने रायपुर जिला के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम सभा का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराने सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। ग्रामसभा सम्मिलन का आयोजन पूर्ण कराने के पश्चात जनपद पंचायत की संकतिल जानकारी उपसंचालक पंचायत रायपुर को 15 मई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

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