58 करोड़ का जीएसटी चोरी केस, न्यायिक रिमांड पर लोहा कारोबारी
अवंति विहार से पकड़ा गया था आरोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 58 करोड़ रुपए के जीएसटी में फर्जीवाड़ा करने वाले लोहा कारोबारी पंकज अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर महानिदेशालय झारखंड की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद प्रकाश दीक्षित की कोर्ट में पेश किया गया था।
इस दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पूछताछ के लिए रिमांड का आवेदन लगाया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन को मंजूर कर लिया। बता दें कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने आरोपी को रायपुर के अंवति विहार स्थित घर पर दबिश देकर हिरासत में लिया था। इस दौरान तलाशी में उसके घर और दफ्तर में टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए थे।
साथ ही आधा दर्जन से अधिक कंपनियों के पेपर मिले थे। टैक्स चोरी के लिए मंगल कॉमर्शियल, एसकेसी संस, लिंक ट्रेडिंग और इवोम इंटरप्राइजेस समेत कई अन्य फर्म का संचालन पंकज अग्रवाल और उसके कुछ करीबी लोगों की ओर से किया जा रहा था। इसकी जांच करने के लिए टीम जल्द ही आरोपी के ठिकानों पर दबिश देगी। जीएसटी इंटेलिजेंस के अफसरों का कहना है कि सभी फर्म फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करती थीं। इसके जरिए इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ लिया जाता था। ये खेल पिछले काफी समय से चल रहा था। जिसकी सूचना मिलने के बाद झारखंड के धनबाद स्थित फर्म में दबिश दी गई थी।