छत्तीसगढ़

भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति की बिल्डिंग पर कल चलेगा बुलडोजर, प्रभावित जाएंगे कोर्ट

25 साल पुराने काम्प्लेक्स की 44 दुकानों को तोडऩे का आदेश

रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति की बिल्डिंग अवैध घोषित कर दी गई है। और अब इस बिल्डिंग को तोडऩे के लिए रायपुर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद से बिल्डिंग स्थित 44 दुकानदारों में हड़कंप मच गई है।
ज्ञात हो कि नगर निगम ने शिक्षा समिति द्वारा तैयार 11 सौ 06 वर्गफुट की बिल्डिंग की तोडऩे का नोटिस जारी किया है। वहीं समिति के पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 1992 में 5 हजार 4 सौ 85 वर्गफुट में नगर निगम से परमिशन लेकर बिल्डिंग बनाई गई थी। वही 11 सौ 06 वर्गफुट में अतिरिक्त निर्मित बिल्डिंग के लिए 2108 में नियमतीकरण के लिए कलेक्टर से आवेदन किया गया है। इस विषय में दुकानदारों का कहना है कि वे 20-25 वर्षों से यहां विभिन्न प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में निगम द्वारा कार्रवाई करना सरासर गलत है। तोडफ़ोड़ की नोटिस मिलने के बाद प्रभावित कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।
दुकानदारों को समिति ने अंधेरे में रखा
दुकानदारों का कहना है कि वे शिक्षण समिति को नियमित रूप से दुकान का किराया दे रहे हैं, लेकिन समिति के सचिव द्वारा दुकानदारों को अंधेरे में रख कर वर्ष 2015 से निगम में बिल्डिंग का संपत्तिकर जमा नहीं किया। दुकानदारों को नोटिस के संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। अब दुकानदार स्थानीय विधायक सहित मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखने जा रहे हैं। उनका कहना है कि दुकानें तोड़े जाने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स का निर्मांण करीब 25 वर्ष पूर्व किया गया था और इसमें संस्था के शिक्षण संस्थान के साथ ही कॉम्प्लेक्स में दुकानें संचालित हो रही हैं।
निगम ने घोषित किया अवैध
दरअसल निगम कांप्लेक्स के अवैध निर्माण को लेकर 1992 से नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से निगम पीछे हटता रहा है। 2002 में भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निगम ने फिर कार्रवाई नहीं की। बताया गया है कि 6500 वर्गफुट जगह पर कार्यालयीन उपयोग के लिए नक्शा में दर्शाया गया था। यहां पर खेलकूद के लिए मैदान केा आरक्षित किया गया था। संमिति ने यहां पर व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने दुकानें बनाकर किराए पर दे दिया। इस दौरान मामला कोर्ट भी पहुंचा। नगर निगम ने सोमवार को बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा तोडऩे का आदेश जारी किया है। निगम को कोर्ट में 13 मई को जवाब पेश करना है। निगम अब इस पर सोमवार के बाद तोडफ़ोड़ की कार्रवाई कर सकता है।

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