CG BREAKING | छत्तीसगढ़ में नियुक्ति अब कड़ी …

रायपुर, 4 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब चयन सूची जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को बिना पूर्ण सत्यापन के किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति आदेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को पुलिस चरित्र सत्यापन, दस्तावेज जांच और प्रमाणपत्रों के मिलान की अनिवार्य प्रक्रिया से गुजरना होगा।
फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए कड़े निर्देश
सरकार ने पाया कि कई विभाग अभ्यर्थियों को जल्दबाज़ी में जॉइनिंग दे देते हैं, जबकि उनके दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का पूरा सत्यापन नहीं किया जाता। इससे बाद में फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े मामले बढ़ रहे थे, जो सीधे कोर्ट तक पहुंचते थे और वर्षों तक लंबित रहते थे। GAD ने इसे गंभीर प्रशासनिक समस्या बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है।
अब शपथ पत्र पर नौकरी नहीं
कई विभाग दस्तावेजों की कमी पर अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर नियुक्ति दे देते थे। सरकार ने इसे “जोखिमपूर्ण” बताते हुए प्रतिबंधित किया है। अब किसी भी नियुक्ति के लिए मूल दस्तावेजों की जांच और विभागीय सत्यापन अनिवार्य होगा।
इन दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य
नियुक्ति आदेश से पहले निम्न दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होगी –
मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू)
दिव्यांग प्रमाण पत्र (जहां लागू)
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
अनुभव प्रमाण पत्र
पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट
आयु प्रमाण पत्र
रोजगार कार्यालय पंजीयन (जहां आवश्यक)
किसी भी दस्तावेज के लंबित होने पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।
कड़ाई से पालन के निर्देश
GAD ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी मिलने पर रोक लगेगी, न्यायालयीन विवाद कम होंगे और भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष व विश्वसनीय बनेगी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
लगातार सामने आ रहे फर्जी सर्टिफिकेट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार का यह आदेश एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। नए नियमों से नियुक्ति प्रक्रिया पहले से अधिक कठोर, सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।



