छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ रेरा का कठोर कार्रवाई करने का आदेश
रायपुर ।छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड दुर्ग के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ रेरा ने कठोर कार्रवाई करने सचिव छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को आदेशित किया है।दुर्ग के परसदा में बनाए गए एक मकान में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा मकान की ऊंचाई कम करने एवं लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है
मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ भू संपदा विनायक प्राधिकरण रेरा रायपुर में रविंद्र कुमार पिता सुखदेव वार्ड क्रमांक 25 भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिकायत करते हुए आवेदन किया कि परसदा कुम्हारी दुर्ग स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में उसे एचआईजी 11/ 43 दिनांक 30 4 2013 को आवंटित किया गया था आवेदक के अनुसार प्रश्नआधीन मकान हेतु उसके द्वारा दिनांक 23,3,2016 तक रुपए 2289900 का भुगतान अनावेदक छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को किया जा चुका है आवेदक का कथन था कि आवंटन आदेश के 3 वर्ष के भीतर प्रश्न आधीन भवन का आधिपत्य से सौंपा जाना था किंतु आवेदक द्वारा अब तक इसका आधिपत्य नहीं दिया गया आवेदक ने इसके द्वारा भुगतान की गई राशि पर ब्याज की राशि दिलाने जाने का अनुरोध किया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परसदा दुर्ग कुम्हारी प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एस के गुप्ता के द्वारा प्रभारी के रूप में रहते हुए प्रोजेक्ट किया जा रहा था ।
रेरा को किये गए शिकायत में बताया गया कि कार्यपालन अभियंता द्वारा मकान की वर्तमान ऊंचाई कमी कीगई निर्धारित ऊंचाई से 6 इंच काम है एवं सुपर विजन चार्ज के रूप में उसे ₹127676 वसूली की गई है इसके पश्चात रेरा ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि का संगठित ब्याज कुल राशि 457980 का भुगतान 2 माह के भीतर करना सुनिश्चित करें एवं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवेदक से वसूल की गई सुपरविजन चार्ज ₹127676 भी 2 माह के भीतर लौट आएं साथ ही भवन की निर्धारित ऊंचाई कम होने के फलस्वरूप इसकी लागत में हुई बचत की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹25000 का भुगतान भी भुगतान भी आवेदक को 2 माह के भीतर किया जावे।आवेदक को प्रश्नआधीन मकान का विधिवत अधिपत्र अभिलंब सुनिश्चित करें एवं रेरा के अध्यक्ष सदस्यों ने प्रश्नकालमकान के सुपर विजन में की गई लापरवाही हेतु उत्तरदायीं कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध कठोर एवं समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सचिव छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को आदेशित किया है।