छत्तीसगढ़

ट्रैफिक के नए नियम, अब ऐसी गलती पड़ेगी महंगी

रायपुर। अब अनाधिकृत व्यक्ति को अपना वाहन देना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने वाहन दोस्त या जान-पहचान के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है, जिसके पास डीएल नहीं है या वह अंडर एज है तो आपको नुकसान होगा। उसे अगर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग में पकड़ लेती है तो दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
वहीं बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर अब पांच सौ नहीं, बल्कि 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। अब तक हर साल ट्रैफिक पुलिस जुर्माने के तौर पर वाहन चालकों से चार से पांच करोड़ रुपये तक वसूलकर सरकारी खजाने में जमा करती थी। राज्य में नया नियम लागू होते ही पुलिस का खजाना 10 गुना से ज्यादा भरने की उम्मीद है।
दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीटी) के तहत केंद्र सरकार ने यातायात सुधार बिल में पुराने जुर्माने की राशि में कई गुना वृद्धि कर इसे लागू भी कर दिया है। अब से पहले इसकी एवज में एक हजार रुपये तक का जुर्माना होता था। अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना जेब पर काफी भारी पड़ेगा।
इसमें जुर्माना राशि दो से पांच गुना तक बढ़ी है। नए नियमों के अनुसार जिस वाहन चालक के पास लर्निंग लाइसेंस है और वाहन पर लर्नर (एल) नहीं लिखा हुआ है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा नंबर प्लेट का नंबर आउट ऑफ पैट्रन या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर अब वाहन मालिक को 100 के बजाय 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने से लेकर ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में भी जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दिया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों 250 से 300 वाहन चालकों का रोज चालान काटा जाता है।
दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना डबल से भी ज्यादा
एमवीटी के नए नियमों के तहत पहली बार पकड़े जाने पर तो भारी जुर्माना लगेगा। वहीं दूसरी बार चालान होने पर जुर्माना राशि पहले बार से दो से ढाई गुना तक चुकानी होगी। नियमों के अनुसार पहली बार एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा।
अगर यही गलती दोबारा हुई तो जुर्माना 5,000 रुपये भरना होगा। इसी तरह सवारी गाड़ी में माल ढोने पर भी इतना ही जुर्माना भुगतना होगा। इसके अलावा मौके से भाग जाने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार हजार रुपये जुर्माना होगा। वहीं चालान बुक के प्वाइंट 1 से 7 नंबर (डीएल संबंधित) के चालान में चालान राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी
संसद में नया मोटर वाहन अधिनियम बिल पास होने के बाद इसे छत्तीसगढ़ में जल्द ही लागू करने के संकेत हैं। ऐसे में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले उन वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि यह सरकार के स्वविवेक पर निर्भर है कि वह भारी-भरकम जुर्माने को यथावत लागू करे या फिर उसमें संशोधन कर कुछ राहत दे।
दरअसल सड़क हादसों को रोकने के लिए नए कानून में भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अफसरों का कहना है कि जुर्माना देखने के बाद यातायात नियमों को ताक पर रख कर चलने वाले सावधानी बरतेंगे, ऐसी उम्मीद है।
नोटिफिकेशन का इंतजार
डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आने का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों और उनके पालन करने पर दंड के प्रावधान के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके बाद नियमों को तोड़ने वालों पर नए एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ट्रैफिक के ये हैं नए नियम
बिना सीट बेल्ट पहनकर कार चलाने पर 1000 का जुर्माना।
बिना इंश्योरेंस करवाए वाहन चलाने पर 10 हजार का जुर्माना।
बिना दस्तावेज के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन को इंपाउंड करने साथ 5 हजार का जुर्माना।
बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना।
वाहन चलाते समय मोबाइल या पैड इस्तेमाल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना।
शराब पीकर वाहन चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना।
फैक्ट फाइल
वर्ष 2018 की कार्रवाई
संकेत उल्लंघन-11561-
तेज रफ्तार-947
मोबाइल, लापरवाही-664
बिना लाइसेंस-2945
शराब सेवन-1353
बिना हेलमेट-6131
तीन सवारी-28008
कुल जुर्माना-4 करोड़ 83 लाख 41 हजार 7 सौ रूपये।
वर्ष 2019 की कार्रवाई(15 जुलाई तक)
संकेत उल्लंघन-9835
तेज रफ्तार-78
मोबाइल, लापरवाही-688
बिना लाइसेंस-1080
बिना हेलमेट-204
बिना सीट बेल्ट-1168
बिना बीमा-799
शराब सेवन-482
कुल जुर्माना- 2 करोड़ 61 लाख 2 सौ रुपये।

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