छत्तीसगढ़

संशोधित मोटरयान अधिनियम छत्तीसगढ़ में भी आज से लागू

रायपुर। मोटरयान अधिनियम के संशोधित नियम एक सितंबर (रविवार) से छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से स्पेशल डीजी आरके विज ने शनिवार को पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
नए नियमों में नाबालिग वाहन चलाते हुए यातायात नियम का उल्लंघन करता है, तो उसकी गलती की सजा पालक या वाहन मालिक को भुगतनी पड़ेगी। पालक या वाहन मालिक पर 25 हजार स्र्पये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद कर दिया जाएगा। नियम तोड़ने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उसे पंजीकृत ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण लेकर टेस्ट भी देना होगा। विज ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के नियम रोड पर लागू होंगे, जबकि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 में किए गए कड़े प्रावधान कोर्ट में लागू होंगे।
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर जुर्माना समेत कई कड़े प्रावधान
– ओवरस्पीड पर हल्के वाहन को 1000 से 2000, मध्यम वाहन को 2000 से 4000 पेनाल्टी देना होगा।
– खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 1000 से 5000 रुपए तक पेनाल्टी और छह से एक वर्ष की जेल होगी।
– शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
– क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर 200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना और अतिरिक्त सवारी उतारनी पड़ेगी।
– सीट बेल्ट नहीं लगाने और बच्चों को सीट बेल्ट के बिना बिठाने पर एक-एक हजार जुर्माना लगेगा।
– बिला हेलमेट ड्राइविंग करने पर 1000 रुपए जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस रद किया जाएगा।
– एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर छह माह की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
– अनावश्यक या साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
– बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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