छत्तीसगढ़

एपीएल राशन कार्ड फार्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी

अब 23 सितम्बर तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन खाद्य मंत्री ने दिए निर्देश

रायपुर/ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितम्बर से बढ़ाकर 23 सितम्बर करने के निर्देश दिए हैं। श्री भगत ने कहा है कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए जो लोग आवेदन जमा नहीं कर पाये हैं, या जिनके राशन कार्ड में नवीनीकरण के बाद कोई त्रुटि है या नवीनीकृत राशन कार्ड नहीं मिल पाए है, उन्हें पुराने राशन कार्ड पर ही राशन वितरित किया जाएगा। श्री भगत ने कहा कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए जो लोग आवेदन नहीं दे पाए है उन्हें आवदेन जमा कराने के लिए पुनः मौका दिया जाएगा। खाद्य मंत्री के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त द्वारा एपीएल राशन कार्ड के लिए फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 23 सितम्बर करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने आज खाद्य मंत्री श्री भगत से मुलाकात कर उनसे एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। खाद्य मंत्री के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि नवीन एपीएल राशन कार्ड जारी करने के लिए पूर्व निर्धारित समय-सीमा को पुनरीक्षित किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य एपीएल राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 सितम्बर निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार एपीएल राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि में वृद्धि की गई है अब 23 सितम्बर तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
खाद्य विभाग द्वारा एपीएल राशन कार्डों के विभिन्न कार्यों के लिए पुनरीक्षित समय-सीमा भी निर्धारित किया गया है। अब सत्यापन दलों द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय कार्यालयों में सत्यापन रिपोर्ट 25 सितम्बर को प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा रिपोर्ट जिला कार्यालयों में 26 सितम्बर को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों से प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण 30 सितम्बर को किया जाएगा और अंतिम रूप से पात्र पाए गए हितग्राहियों के राशन कार्ड तैयार कर वितरण के लिए 5 अक्टूबर तक स्थानीय निकायों में भेजा जाएगा। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने राशन कार्ड वितरण के लिए शिविर लगाने के भी निर्देश दिए है।

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