छत्तीसगढ़

डॉ उरांव के अवैधानिक कारनामे पर उच्च अधिकारी सख्त,सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत हो सकती है कार्यवाही

मालखरौदा: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालखरौदा के पूर्व बीएमओ डॉ के एल उरांव की तानाशाही का एक ओर कारनामा सामने आया है,उरांव ने पहले राज्य शासन के आदेश को ठेंगा दिखाया और अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर के आदेश की धज्जियां उड़ा दी है,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर ने दिनांक 11/9/19 को पत्र जारी कर डॉ के के सिदार को प्रभार देने के लिए उरांव को निर्देश दिया था,
वही इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर एस जोशी का कहना है कि डॉ के एल उरांव के द्वारा राज्य शासन और जिला कार्यालय के आदेश की अवेहलना की गई है इस कृत्य के लिये डॉ के एल उरांव को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा संतोषजनक जवाब नही मिलने पर सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी* ,

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