CG BREAKING | सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक !

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लगाई गई है, जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाए गए मापदंडों को चुनौती दी गई है।
सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपना जवाब (रिज्वाइंडर) दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दो दिन की मोहलत दी है।
हाईकोर्ट ने इससे पहले 29 मई 2025 को भी इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
यह मामला राज्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



