छत्तीसगढ़

वन अधिकार पट्टा बांटने पर लगी याचिका पर वन विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ अनूप भल्ला भी पहुंचे हाई कोर्ट

अब सुनवाई होगी 5 नवंबर को. पट्टा बांटने पर दिया गया स्टे जारी रहेगा

रायपुर / बिलासपुर उच्च न्यायालय में अवैध रूप से वन अधिकार पट्टा को बांटने के संबंध में लंबित जनहित याचिका में वन विभाग के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ अनूप भल्ला ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर अवैध रूप से बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टे और उसके लिए काटे जा रहे पेड़ों का विरोध किया। नितिन सिंघवी द्वारा पात्रों को बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टा तथा काटे जा रहे वृक्षों के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। मूल याचिका में रायगढ़ के शालिग्राम सिदार एवं अन्य ने विरोध दर्ज कराने के लिए भी हस्तक्षेप याचिका दायर की।
प्रकरण की सुनवाई आज हाईकोर्ट की युगल बेंच में मुख्य न्यायाधीश पीआर राम चंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति पीपी साहू के समक्ष हुई। न्यायालय ने दोनों हस्तक्षेप याचिका स्वीकार कर ली। प्रकरण में अब 5 नवंबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वन अधिकार पट्टा के वितरण पर 2 माह के लिए रोक लगा दी थी। जो कि सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी।

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