छत्तीसगढ़

अंतागढ़ टेपकांड : पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। एडीजे विवेक कुमार वर्मा की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी। सभी दलीलें सुनने के बाद एडीजे ने डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. डॉ गुप्ता के खिलाफ अंतागढ़ मामले में पंडरी थाने में 420 और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है।
अंतागढ़ उपचुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार ने ऐन मौक पर आवेदन वापस ले लिया था. इससे उपचुनाव में बीजेपी को एक तरह से वाकओवर मिल गया. इसके बाद फोनटेप जारी हुआ था, जिसमें कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे तत्कालीन मारवाही विधायक अमित जोगी और डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता के बीच बातचीत होनी बताई गई थी. आरोप लगाया गया कि पैसे का लेनदेन कर मंतूराम पवार ने नामांकन वापस ले लिया था।

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